नसबंदी मामले में क्षतिपूर्ति न देने पर उपभोक्ता फोरम सख्त
अंबेडकरनगर, सहयोग मंत्रा । कटेहरी विकास खंड अंतर्गत लाखीपुर मिश्रौली निवासी लीलावती के नसबंदी प्रकरण में मुआवजा न मिलने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने सीएमओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश पुलिस अधीक्षक को जारी किया है।
लीलावती ने 5 मार्च 2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कटेहरी में नसबंदी कराई थी। नसबंदी असफल होने के कारण 4 अगस्त 2012 को उनके यहां एक पुत्री का जन्म हुआ। इस संबंध में लीलावती ने डॉ. मुकेश चंद्र मिश्रा व अन्य के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद संख्या 16/2012 दायर किया था। 28 दिसंबर 2013 को लोक अदालत में तत्कालीन सीएमओ ने क्षतिपूर्ति देने की सहमति जताई थी, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद जब न्याय नहीं मिला तो मामला फिर फोरम में पहुंचा।
फोरम ने कई बार सीएमओ को उपस्थित होने का निर्देश दिया, लेकिन अनुपस्थित रहने पर अब गिरफ्तारी का आदेश पारित किया गया है। कोतवाल श्रीनिवास पांडेय ने वारंट जारी होने की पुष्टि की है। इसके साथ ही न्यायालय ने पहले जारी किए गए वारंट की तामीली न कराने और उसे वापस करने के मामले में संबंधित सर्किल ऑफिसर के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 6 अगस्त को निर्धारित की गई है।